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AIPMT: CBSE ने परीक्षा कराने के लिए मांगा तीन महीने का समय

 Written By: Bhasha
 Published : Jun 18, 2015 01:28 pm IST,  Updated : Jun 18, 2015 01:35 pm IST

नई दिल्ली: सुप्रिम कोर्ट बड़े स्तर पर कदाचार के मद्देनजर रद्द किए गए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 (AIPMT) को पुन: आयोजित कराने के लिए और अधिक समय मांगने संबंधी CBSE की याचिका पर

इससे पहले न्यायालय ने 12 जून को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि यदि एक भी छात्र को अवैध तरीके से फायदा होता है तो परीक्षा की शुचिता प्रभावित होती है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इस तरह से CBSE को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए CBSE को इन चीजों पर संग्यान लेना चाहिए।

हालांकि CBSE ने परीक्षा रद्द किए जाने संबंधी दलील का विरोध करते हुए कहा था, 6.3 लाख छात्रों को फिर से परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जबकि केवल 44 छात्र गलत तरीकों से फायदा उठाने में शामिल पाए गए हैं।

पूर्व में अवकाश पीठ ने हरियाणा पुलिस से इस मामले में ताजा रिपोर्ट पेश करने को कहा था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया हो कि प्री मेडिकल परीक्षा में कथित अनियमितता से कितने छात्रों ने फायदा उठाया।

पीठ ने पुलिस से कथित लीक का फायदा उठाने वाले छात्रों की, जहां तक हो सके, अधिक से अधिक संख्या में पहचान करने को कहा था।

CBSE को AIPMT परीक्षा का परिणाम पांच जून को घोषित करना था, जिसमें छह लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे।

न्यायालय ने कहा था, बड़ा मुद्दा यह है कि परीक्षा की पवित्रता संदेह के दायरे में है। हम पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं कि फिर से परीक्षा लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पीठ ने कहा था कि वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहती।

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