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इलाहाबाद HC ने उप्र के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य का ब्यौरा मांगा

 Written By: Bhasha
 Published : Aug 30, 2016 09:31 am IST,  Updated : Aug 30, 2016 09:31 am IST

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने यहां चलाए जा रहे राहत कार्य का विवरण प्रदान करें।

Allahabad high court.- India TV Hindi
Allahabad high court.

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने यहां चलाए जा रहे राहत कार्य का विवरण प्रदान करें। अदालत ने इस मामले पर आगे की सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तारीख तय की है।

न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने देवकांत वर्मा नामक व्यक्ति की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। वर्मा ने आरोप लगाया था कि राज्य के कई जिले बाढ़ से प्रभवित हैं और इनमें से 8 जिलों की स्थिति गंभीर है।

याचिका में कहा गया है कि प्रशासन की ओर से प्रदान की जा रही राहत पर्याप्त नहीं है।

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