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CBSE ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'प्रद्युम्न की हत्या को रोका जा सकता था'

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Oct 05, 2017 04:56 pm IST,  Updated : Oct 05, 2017 04:56 pm IST

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाई गई होती तो प्रद्युम्न ठाकुर की दुर्भाग्याशाली मौत को टाला जा सकता था।

Pradumn- India TV Hindi
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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाई गई होती तो प्रद्युम्न ठाकुर की दुर्भाग्याशाली मौत को टाला जा सकता था। प्रद्युम्न के पिता के वकील ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि CBSE ने स्कूल प्रबंधन की ओर से कई कथित कमियों को सूचीबद्ध किया है।

सात साल के प्रद्युम्न की 8 सितम्बर को गुरुग्राम के सोहना रोड पर भोंडसी इलाके में रयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसके पिता बरुण चंद्र ठाकुर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। बरुण ठाकुर के वकील सुशील के. टेकरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में CBSE का शपथपत्र बताता है कि स्कूल प्रबंधन, परिसर में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहा है।

टेकरीवाल ने शपथ पत्र का हवाला देते हुए कहा, "रयान प्रबंधन ने छात्रों को पीने का पानी प्रदान नहीं किया और न ही परिसर में कोई आरओ प्लांट स्थापित किया गया। परिसर में बोरवेल के पानी की आपूर्ति की जाती थी।" उन्होंने कहा कि CBSE ने अपने शपथ-पत्र में यह भी कहा है कि परिसर में प्रमुख जगहों पर कोई रैंप नहीं था, ना कोई क्लोज सर्किट टेलीविजन था, और स्कूल भवन के अंदर दो मंजिलों पर प्रयोग में न आने वाली कक्षाओं में ताले तक नहीं लगाए गए थे।

टेकरीवाल ने कहा कि CBSE के शपथपत्र में स्कूल के अंदर कई गंभीर अनियमितताएं और सुरक्षा खामियों का उल्लेख किया गया है, जैसे स्टूडेंट्स के साथ शौचालयों तक जाने के लिए कोई अटेंडेंट नहीं होता था, गैर-शिक्षण स्टाफ और बच्चों के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं था, स्नानघर और रेस्टरूम नहीं मुहैया कराया गया था। 

वकील ने कहा कि हत्या के तुरंत बाद स्कूल प्रबंधन ने न तो पुलिस को सूचित किया और न ही कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके अलावा स्कूल के परिसर की दीवारों पर ऊंचाई पर्याप्त नहीं थी और न ही उन पर कांटेदार तार लगाए गए थे। बरुण चंद्र ठाकुर ने कहा कि इस मामले में CBSE के शपथपत्र ने सुप्रीम कोर्ट में उनका साथ दिया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। 

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