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जेएनयू देशद्रोह मामला : अदालत ने कहा अनिश्चितकाल तक फाइल अटका कर नहीं रख सकते अधिकारी

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 06, 2019 12:25 pm IST,  Updated : Feb 06, 2019 12:25 pm IST

कन्हैया कुमार और अन्य पर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है

Delhi court adjourns JNU sedition case to February 28th- India TV Hindi
Delhi court adjourns JNU sedition case to February 28th

नई दिल्ली। कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए संबधित अधिकारियों को जल्द फैसला करना होगा, बुधवार को को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि वे अधिकारियों को जल्द से जल्द मंजूरी देने को कहें। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी अनिश्चित काल तक फाइल को अटका कर नहीं रख सकते। कन्हैया कुमार और अन्य पर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। अदालत ने कन्हैया कुमार और अन्य पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को 28 फरवरी तक का समय दिया है।

कन्हैया कुमार और उसके अन्य साथियों पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2016 में भारतीय संसद पर हमले के गुनहगार अफजल गुरू की दी गई फांसी के विरोध में मार्च निकाला और मार्च के दौरान देश विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन के 4 दिन बाद कन्हैया कुमार और उसके कुछ साथियों की गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल कन्हैया कुमार जमानत पर बाहर है।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं लेकिन मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी चाहिए और दिल्ली सरकार ने अभी तक मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली सरकार फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है।

(इनपुट-भाषा)

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