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हाइकोर्ट ने रद्द किया केजरीवाल सरकार का परिपत्र, GTB Hospital में गैर दिल्लीवासियों को इलाज में राहत

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Oct 12, 2018 01:27 pm IST,  Updated : Oct 12, 2018 01:27 pm IST

उस परिपत्र को रद्द कर दिया जिसमें राजधानी के गुरु तेगबहादुर अस्पताल (GTB Hospital) में इलाज के लिए दिल्लीवासियों को तरजीह देने संबंधी निर्देश था

Delhi HC quashes AAP govt circular on preferential treatment to city residents at GTB Hospital - India TV Hindi
Delhi HC quashes AAP govt circular on preferential treatment to city residents at GTB Hospital 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार के उस परिपत्र को रद्द कर दिया जिसमें राजधानी के गुरु तेगबहादुर अस्पताल (GTB Hospital) में इलाज के लिए दिल्लीवासियों को तरजीह देने संबंधी निर्देश था। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. के. राव की पीठ ने दिल्ली की आम आदमी सरकार की इस पायलट परियोजना को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन (NGO) की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

अदालत इसपर विचार कर रही थी कि अन्य लोगों के मुकाबले GTB में इलाज के लिए दिल्लीवासियों को तरजीह देने की आप सरकार की परियोजना संविधान प्रदत समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है या नहीं। 

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