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न्यायालय ने अगली सुनवाई तक दिल्ली में संशोधित मास्टर प्लान लागू करने पर रोक लगाई

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Aug 25, 2018 07:19 am IST,  Updated : Aug 25, 2018 08:33 am IST

उच्चतम न्यायालय ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) से दिल्ली के संशोधित मास्टर प्लान पर अगली सुनवाई तक इसे लागू नहीं करने को कहा।

दिल्ली संशोधित मास्टर प्लान- India TV Hindi
न्यायालय ने अगली सुनवाई तक संशोधित मास्टर प्लान लागू करने पर रोक लगाई Image Source : (REPRESENTATIONAL IMAGE)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) से दिल्ली के संशोधित मास्टर प्लान पर अगली सुनवाई तक इसे लागू नहीं करने को कहा। न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी को इस मुद्दे पर 28 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई तक केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी के संशोधित मास्टर प्लान को लागू नहीं करने की सलाह देने को कहा है।

दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण के मामले में न्यायमित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने अदालत को सूचित किया कि एसडीएमएसी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक दक्षिणी दिल्ली में खुलने वाला एक शॉपिंग सेंटर शहर के संशोधित मास्टर प्लान के अनुरूप होगा। 

कुमार ने कहा, “उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेशों द्वारा क्रियान्वयन पर रोक लगाई थी और इस मामले पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। उन्हें (एसडीएमसी को) अगली सुनवाई तक प्लान नहीं लागू करने का निर्देश दिया जाए।” पीठ ने कहा कि एसडीएमसी संशोधित मास्टर प्लान को अमल में नहीं लाएगा और नाडकर्णी को केंद्र को सर्कुलर पर आगे नहीं बढ़ने की सलाह देने को कहा।

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