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1984 सिख दंगों के 88 दोषियों की सजा बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

 Written By: India TV News Desk
 Published : Nov 28, 2018 03:23 pm IST,  Updated : Dec 17, 2018 11:22 am IST

निचली अदालत ने सभी आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई थी

Delhi High court upholds the conviction of 88 people by the trial court - India TV Hindi
Delhi High court upholds the conviction of 88 people by the trial court in connection with 1984 anti-Sikh riots

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में लगभग 80 लोगों को दोषी ठहराये जाने और पांच वर्ष जेल की सजा सुनाये जाने के फैसले को बुधवार को बरकरार रखा। एक निचली अदालत ने घरों को जलाने और दंगों के दौरान कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए इन लोगों को दोषी ठहराया था। दोषियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। उच्च न्यायालय ने इन लोगों की अपीलों को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति आर के गौबा ने सभी दोषियों को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिये हैं। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में दंगों, घरों को जलाने और कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए दो नवम्बर, 1984 को गिरफ्तार किये गये 107 लोगों में से 88 लोगों को सत्र अदालत ने 27 अगस्त,1996 को दोषी ठहराया था। दोषियों ने सत्र अदालत के इस फैसले को चुनौती दी थी। 

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