Thursday, March 28, 2024
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दिल्ली सरकार से पैसा नहीं आने की वजह से डॉक्टरों का वेतन रुका, निगम ने कोर्ट में कहा

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय से बुधवार को कहा कि वह रेजीडेंट डॉक्टरों समेत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहा क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही का पूरा धन जारी नहीं किया है।

Bhasha Reported by: Bhasha
Published on: July 08, 2020 17:51 IST
Delhi High Court- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV दिल्ली सरकार से पैसा नहीं आने की वजह से डॉक्टरों का वेतन रुका, निगम ने कोर्ट में कहा

नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय से बुधवार को कहा कि वह रेजीडेंट डॉक्टरों समेत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहा क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही का पूरा धन जारी नहीं किया है। निगम ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जैन की पीठ से कहा कि दिल्ली सरकार पर वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में निगम का 162 करोड़ रुपये बकाया है और उसमें से केवल 27 करोड़ जारी करने की अनुमति दी गई है जो भी अभी आए नहीं हैं।

दिल्ली सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि सात जुलाई को दाखिल उसकी रिपोर्ट में अनेक विभागों द्वारा निगम को जारी राशि का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने सारी बकाया राशि को मंजूरी दे दी है। पीठ ने दिल्ली सरकार को निगम की दलीलों पर जवाब देने को कहा। अदालत ने कहा कि जब वकील अदालत में आकर कहते हैं कि उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान पैसा चाहिए तो डॉक्टर, जो कोरोना योद्धा हैं, उन्हें भी वेतन चाहिए।

पीठ ने यह भी साफ किया कि वह केवल निगम द्वारा संचालित अस्पतालों के रेजीडेंट डॉक्टरों के वेतन बकाया के मामलों पर विचार कर रही है ना कि सभी डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के। अदालत कुछ खबरों पर आधारित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने इस्तीफे की धमकी दी है क्योंकि उन्हें इस साल मार्च महीने से वेतन नहीं मिला है।

खबरों में यह भी कहा गया कि हाल ही में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों ने मार्च, अप्रैल और मई महीनों के वेतन नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था।

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