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छोटा राजन हत्या के मामले में दोषी करार, 8 साल की जेल की सजा

छोटा राजन और 6 अन्य को विशेष अदालत के न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Aug 20, 2019 06:06 pm IST, Updated : Aug 20, 2019 06:13 pm IST
Gangster Chhota Rajan convicted in Murder Case- India TV Hindi
Image Source : PTI Gangster Chhota Rajan convicted in Murder Case

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन और पांच अन्य को शहर के एक होटल कारोबारी की हत्या की कोशिश के मामले में मंगलवार को आठ साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 2012 के इस मामले में प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने सभी छह आरोपियों को मकोका और आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) तथा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया।

पिछले साल मई में इसी अदालत ने मुंबई के पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में राजन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया से प्रत्यर्पित करा कर लाए जाने के बाद राजन दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। राजन के अलावा जिन पांच अन्य दोषियों को सजा सुनाई गई, उनमें नित्यानंद नायक, सेल्विन डेनियल, जोसेफ उर्फ सतीश कालिया, दिलीप उपाध्याय तथा तलविंदर सिंह शामिल हैं। होटल कारोबारी बी आर शेट्टी पर उपनगरीय अंधेरी में अक्टूबर 2012 में मोटरसाइकिल सवार दो शूटरों ने गोली चलाई थी। उन्हें दायीं बांह में गोली लगी थी, लेकिन वह बच गए।

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