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गुजरात में गाय के बछडे़ को मारने के दोषी को 10 साल की सजा

इस संबंध में इसी साल जनवरी में सत्तार कोलिया की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उसने सलीम पर बछड़ा चुराने और उसे मारकर अपनी बेटी के शादी समारोह में परोसने का आरोप लगाया था। सलीम को दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाने से पहले नव संशोधित अधिनियम के तहत गवाहों की गवाही और फोरेंसिक रिपोर्ट पर विचार किया गया।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jul 07, 2019 11:51 pm IST, Updated : Jul 07, 2019 11:51 pm IST
Gujarat man gets 10-year jail term for cow slaughter- India TV Hindi
Gujarat man gets 10-year jail term for cow slaughter

अहमदाबाद: गुजरात के राजकोट जिले की एक अदालत ने गाय के एक बछड़े को मारने के दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एच के दवे की अदालत ने शनिवार को सलीम मकरानी को गुजरात पशु संरक्षण (संधोधन) अधिनियम 2017 के तहत सजा सुनाई। 

इस संबंध में इसी साल जनवरी में सत्तार कोलिया की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उसने सलीम पर बछड़ा चुराने और उसे मारकर अपनी बेटी के शादी समारोह में परोसने का आरोप लगाया था। सलीम को दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाने से पहले नव संशोधित अधिनियम के तहत गवाहों की गवाही और फोरेंसिक रिपोर्ट पर विचार किया गया। 

अधिकारियों ने कहा कि नव संशोधित अधिनियम के तहत यह पहली सजा हो सकती है। अधिनियम में गोमांस के परिवहन, बिक्री और रख-रखाव के लिये सात से 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है। पहले ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल कारावास की सजा का प्रावधान था। संशोधित अधिनियम के अनुसार गोमांस के परिवहन के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले वाहनों को स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है। 

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