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NGT के आदेश के बाद सैकड़ों खानें हुईं बंद

 Written By: India TV News Desk
 Published : Jun 02, 2016 06:55 pm IST,  Updated : Jun 02, 2016 06:55 pm IST

राजस्थान के कोटा क्षेत्र में उन सैकड़ों छोटी खनिज खानों को बंद कर दिया गया है जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी को पूरा करने में नाकाम रही हैं।

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कोटा (राजस्थान): राजस्थान के कोटा क्षेत्र में उन सैकड़ों छोटी खनिज खानों को बंद कर दिया गया है जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी को पूरा करने में नाकाम रही हैं। इससे हजारों श्रमिकों बेरोजगार हो गए हैं। अधिकरण ने 13 जनवरी 2015 को अपने आदेश में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया था कि संकुल में सूक्ष्म खनिजों मसलन पत्थर, साधारण मिट्टी और रेत इत्यादि बनाने के लिए बनाई गई किराए की खानों के लिए वह पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए एक नीति का मसौदा तैयार करे।

पहले अधिकरण ने इसके लिए छह महीने का वक्त दिया था और बाद में यह सीमा बढ़ाकर इस साल जनवरी तक कर दी थी। इसके बाद राजस्थान सरकार ने समय सीमा आगे बढ़ाने के लिए अधिकरण से संपर्क किया, लेकिन उसकी याचिका अस्वीकार कर दी गई और खान मालिकों को 31 मई, 2016 तक पर्यावरण मंजूरी लेने के लिए आवेदन करने का समय दिया।

अधिकारियों ने बताया कि अकेले बूंदी जिले में करीब 900 खानें बंद की गई हैं केवल 23 को ही यहां पर्यावरण मंजूरी मिल सकी है। कोटा के खनन अधीक्षण अभियंता डी. पी. गौड़ ने बताया कि जिन खान मालिकों के पास पर्यावरण मंजूरी नहीं है उन्हें परिचालन बंद करने का आदेश दिया गया है और अभी वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से खानों को परिचालन फिर से शुरू करने का कोई निर्देश नहीं मिला है।

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