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जन धन खाता वाले 90 दिन चला सकेंगे रूपे कार्ड

 Written By: IANS
 Published : Nov 26, 2015 11:34 pm IST,  Updated : Nov 26, 2015 11:34 pm IST

नई दिल्ली: जन धन खाताधारकों के लिए दुर्घटना बीमा सुरक्षा की अर्हता हासिल करने के लिए रूपे कार्ड उपयोग की सीमा को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। यह जानकारी गुरुवार

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जन धन खाता वाले 90 दिन चला सकेंगे रूपे कार्ड

नई दिल्ली: जन धन खाताधारकों के लिए दुर्घटना बीमा सुरक्षा की अर्हता हासिल करने के लिए रूपे कार्ड उपयोग की सीमा को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। यह जानकारी गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने रूपे क्लासिक कार्डधारकों के लिए 45 दिन उपयोग की सीमा को बढ़ाकर 90 दिन तक कर दी। नई व्यवस्था 25 नवंबर से प्रभावी होगी।"

इसके मुताबिक, 25 नवंबर 2015 को सुबह 12 बजकर एक सेकेंड पर हुई दुर्घटना विस्तारित अवधि के तहत आएगी। 24 नवंबर 2015 को रात 11 बजकर 59 मिनट 59 सेकेंड पर हुई दुर्घटना के मामले में 90 दिनों के उपयोग नियम के तहत बीमा का दावा नहीं किया जा सकेगा।

जन धन खाता योजना के तहत खाता धारकों को रूपे कार्ड और एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा सुरक्षा दिया गया था। शुरुआती शर्त के मुताबिक, दुर्घटना बीमा का दावा तभी किया जा सकता है, जब खाताधारक ने दुर्घटना से अधिकतम 45 दिन पहले तक कम से कम एक बार सफलतापूर्वक डेबिट कार्ड का उपयोग किया हो।

साथ ही यह दावा दुर्घटना के कारण मौत या स्थानीय विकलांगता पैदा होने की स्थिति में ही किया जा सकता है। रूपे कार्डधारक इस शर्त का विरोध कर रहे हैं।

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