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झारखंड उच्च न्यायालय ने PFI प़र प्रतिबंध को खारिज किया

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 28, 2018 01:37 pm IST,  Updated : Aug 28, 2018 01:37 pm IST

झारखंड उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) प़र प्रतिबंध की राज्य सरकार की अधिसूचना को खारिज कर दिया है।

Jharkhand High Court- India TV Hindi
Jharkhand High Court

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) प़र प्रतिबंध की राज्य सरकार की अधिसूचना को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ ने कल झारखंड सरकार के 21 फरवरी 2018 के आदेश पर रोक लगाते हुये कहा कि यह राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ था।

झारखंड सरकार ने पीएफआई के सदस्यों के आतंकी संगठन आईएसआईएस से ‘आंतरिक रूप से प्रभावित’ होने के आधार पर संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। पीएफआई के सदस्य अब्दुल बदुद ने संगठन पर प्रतिबंध को चुनौती दी थी। पीठ ने इस्लामी संगठन पीएफआई के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर एफआईआर को भी रद्द कर दिया।

हालांकि पीठ ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी संगठन पर प्रतिबंध से राज्य सरकार को रोकने की याचिकाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार है।

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