1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. CBI के अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव की नियुक्ति को न्यायालय में चुनौती दी गई

CBI के अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव की नियुक्ति को न्यायालय में चुनौती दी गई

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 14, 2019 04:21 pm IST,  Updated : Jan 14, 2019 04:21 pm IST

एम नागेश्वर राव की केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देते हुये सोमवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी।

M. Nageswar Rao- India TV Hindi
M. Nageswar Rao

नयी दिल्ली: एम नागेश्वर राव की केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देते हुये सोमवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी। गैर सरकारी संगठन ‘कामन काज’ ने यह जनहित याचिका दायर की है और इसमें जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। 

Related Stories

अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून, 1946 की धारा 4ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किये गये संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र को जांच ब्यूरो का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

cbi