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सरबजीत कांड पर हाईकोर्ट की सख्ती से सकते में दिल्ली पुलिस

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 20, 2019 07:26 am IST,  Updated : Jun 20, 2019 07:26 am IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कैसे उन पांच पुलिसवालों के एक्शन को जस्टिफाई कर सकते है जो अपने पिता को बचा रहे एक नाबालिग बेटे को पीट रहे हैं?

सरबजीत कांड पर हाईकोर्ट की सख्ती से सकते में दिल्ली पुलिस- India TV Hindi
सरबजीत कांड पर हाईकोर्ट की सख्ती से सकते में दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली: दिल्ली के सरबजीत सिंह कांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस की बर्बरता पर तल्ख तेवर दिखाए हैं। बता दें कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और पूछा है कि आखिर ऑटो ड्राइवर और उसके 15 साल के बेटे को सड़क पर दिनदहाड़े क्यों बेरहमी से पीटा गया?

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कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को एक हफ्ते में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से भी जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के तेवर बेहद तल्ख थे। कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में केवल तीन पुलिस वालों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की गई जबकि वीडियो में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी मारपीट करते नजर आ रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कैसे उन पांच पुलिसवालों के एक्शन को जस्टिफाई कर सकते है जो अपने पिता को बचा रहे एक नाबालिग बेटे को पीट रहे हैं? क्या आपने उन पुलिस वालों की पहचान की है, जिन्होंने नाबालिग लड़के पर हमला किया। उस लड़के को सड़क पर क्यों घसीटा गया और उस पर लाठियां क्यों बरसाई गईं?

याचिकाकर्ता के वकील ने पुलिस पर पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और ऑटो चालक और उसके नाबालिग बेटे की पिटाई को मानवाधिकार का हनन और पुलिस की बर्बरता बताया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी से मामले की स्वतंत्र जांच कराकर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

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