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मुम्बई की अदालत ने जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया

 Reported By: Bhasha
 Published : Sep 18, 2019 08:59 pm IST,  Updated : Sep 18, 2019 08:59 pm IST

मुम्बई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ 2016 के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को एक ताजा गैर जमानती वारंट जारी किया।

Zakir Naik - India TV Hindi
Zakir Naik  Image Source : FILE PHOTO

मुम्बई: मुम्बई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ 2016 के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को एक ताजा गैर जमानती वारंट जारी किया। नाइक वर्तमान में मलेशिया में है। वारंट पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश पी पी राजवैद्य ने प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर जारी किया। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। 

गत सप्ताह नाइक ने अपने वकील के जरिये एक अर्जी दायर करके अदालत के समक्ष पेश होने के लिए दो महीने का समय मांगा था, जो खारिज हो गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को एक ताजा अर्जी दायर करके गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय ने 2016 के मामले में 193.06 करोड़ रुपये की पहचान अपराध से अर्जित रकम के तौर पर की है। 

53 वर्षीय कट्टरपंथी टेलीविजन उपदेशक नाइक 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चला गया था जहां उसे स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 2016 में उसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एक मामला दर्ज किया था। प्राधिकारियों को कथित धनशोधन और नफरत फैलाने वाले भाषणों के जरिये अतिवाद भड़काने को लेकर विवादास्पद प्रचारक की तलाश है।

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