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असम के लोगों को नागरिकता का आवेदन करने के लिए मिल सकता है तीन महीने का समय

 Reported By: Bhasha
 Published : Jan 16, 2020 09:59 pm IST,  Updated : Jan 16, 2020 09:59 pm IST

एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार असम में रह रहे लोगों को नागरिकता हासिल करने का आवेदन करने के लिए केवल तीन महीने का समय दिए जाने की संभावना है। 

Assam- India TV Hindi
Representational Image Image Source : TWITTER

नई दिल्ली। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू होने के बाद असम में भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करने वालों को केंद्र सरकार तीन महीने का समय दे सकती है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सीएए लागू करने के लिए असम के परिप्रेक्ष्य में नियमों में कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।

एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार असम में रह रहे लोगों को नागरिकता हासिल करने का आवेदन करने के लिए केवल तीन महीने का समय दिए जाने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि सीएए के तहत नियमों को अगले दो सप्ताह में जारी किया जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और उनके वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से गत सप्ताह मुलाकात की थी और अनुरोध किया था कि सीएए के तहत नागरिकता हासिल करने के लिए एक सीमित समयसीमा दी जानी चाहिए और असम के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

सीएए के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर सरमा ने कहा, “थोड़ा इंतजार कीजिये। अच्छी खबर आने वाली है।” सीएए के तहत बनने वाले नियमों में असम के लिए विशेष प्रावधान अपेक्षित है क्योंकि राज्य में कानून के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था।

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