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COVID-19 pandemic: जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को किया जाएगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया न‍िर्देष

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Mar 23, 2020 01:59 pm IST, Updated : Mar 23, 2020 01:59 pm IST

COVID-19 के मद्देनजर जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने प्रयास के तहत इन कैदियों की रिहाई की जा रही है।

Prisoners are being released in an attempt to avoid overcrowding in jails due to COVID-19 pandemic, - India TV Hindi
Prisoners are being released in an attempt to avoid overcrowding in jails due to COVID-19 pandemic, says SC

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जेलों में भीड़ कम करने के उद्देश्‍य से कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैदियों को पेरोल दिया जा सकता है, जिन्हें सात साल तक की सजा हुई है या जिन पर इतनी अवधि की सजा के अपराध के लिए अभियोग निर्धारित हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पेरोल पर रिहा किए जा सकने वाले कैदियों की श्रेणी निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियां गठित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों की रिहाई के लिए उच्च स्तरीय समिति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श कर काम करेगी। कोविड-19 के मद्देनजर जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने प्रयास के तहत इन कैदियों की रिहाई की जा रही है। 

 

 

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