Thursday, April 25, 2024
Advertisement

COVID-19 pandemic: जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को किया जाएगा रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया न‍िर्देष

COVID-19 के मद्देनजर जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने प्रयास के तहत इन कैदियों की रिहाई की जा रही है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: March 23, 2020 13:59 IST
Prisoners are being released in an attempt to avoid overcrowding in jails due to COVID-19 pandemic, - India TV Hindi
Prisoners are being released in an attempt to avoid overcrowding in jails due to COVID-19 pandemic, says SC

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जेलों में भीड़ कम करने के उद्देश्‍य से कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैदियों को पेरोल दिया जा सकता है, जिन्हें सात साल तक की सजा हुई है या जिन पर इतनी अवधि की सजा के अपराध के लिए अभियोग निर्धारित हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पेरोल पर रिहा किए जा सकने वाले कैदियों की श्रेणी निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियां गठित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों की रिहाई के लिए उच्च स्तरीय समिति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श कर काम करेगी। कोविड-19 के मद्देनजर जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने प्रयास के तहत इन कैदियों की रिहाई की जा रही है। 

 

 

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement