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न्यायाधीश की बीवी और बेटे की हत्या मामले में पीएसओ महिपाल को फांसी की सजा सुनाई गई

न्यायाधीश कृष्ण कांत शर्मा की बीवी और बेटे की हत्या मामला में अदालत ने शुक्रवार को पीएसओ महिपाल को फांसी की सुनाई है। यह फांसी की सजा धारा 302, 201, 27/54/59 के तहत सुनाई गयी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Feb 07, 2020 06:25 pm IST, Updated : Feb 07, 2020 06:25 pm IST
PSO Mahipal, sentenced to death, Gurugram, judge Krishan Kan, wife, son- India TV Hindi
PSO Mahipal sentenced to death for killing Gurugram judge Krishan Kant's wife, son

गुरुग्राम: न्यायाधीश कृष्ण कांत शर्मा की बीवी और बेटे की हत्या मामला में अदालत ने शुक्रवार को पीएसओ महिपाल को फांसी की सुनाई है। यह फांसी की सजा धारा 302, 201, 27/54/59 के तहत सुनाई गयी है। फांसी की सजा की मांग पीड़ित पक्ष की ओर से की गई थी। इस जघन्य हत्या कांड में 2 साल और 5 महीने तक चले ट्रायल में 64 गवाहों के बयान किये गए। 

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फांसी का दिन मुक्करर करेगा।  13 अक्टूबर 2018 को दिनदहाड़े एडिशनल सेशन जज के पीएसओ महिपाल ने जज साहब की बीवी ऋतु और बेटे धुर्व की सेक्टर 49 स्थित आर्केडिया मार्किट के सामने अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर इस दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था।

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