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निर्भया केस: याचिका नामंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र और दिल्ली सरकार

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 05, 2020 04:52 pm IST,  Updated : Feb 05, 2020 04:56 pm IST

केंद्र, दिल्ली सरकार ने दोषियों की फांसी पर रोक के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका के नामंजूर होने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रूख किया।

Nirbhaya case- India TV Hindi
केंद्र, दिल्ली सरकार ने दोषियों की फांसी पर रोक के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका के नामंजूर होने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रूख किया। Image Source : PTI

नई दिल्ली। निर्भया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट के फ़ैसले पर रोक न लगाने के बाद अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा निर्भया मामले में चारों दोषियों की फ़ांसी को अनिश्चितक़ालीन वक्त के लिए टाल दिया गया था। इसी फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है।

निर्भया मामले के सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाए : दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाए, न कि अलग अलग। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने दोषियों को एक हफ्ते के अंदर जो भी आवदेन देना चाहे वह दायर करने का निर्देश दिया, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

उच्च न्यायालय ने केंद्र की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी थी। केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी।

इसमें निचली अदालत ने अगले आदेश तक मामले के सभी चारों दोषियों-- मुकेश कुमार (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को फांसी देने पर रोक लगा दी थी। सभी दोषी तिहाड़ जेल में बंद हैं। 

इनपुट- भाषा

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