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सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण बहाल रखने का निर्देश दिया

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 05, 2018 01:55 pm IST,  Updated : Jun 05, 2018 03:13 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर संविधान पीठ का फैसला आने तक SC/ST कर्मचारियों को कानून के तहत प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने का निर्देश दिया।

Supreme court- India TV Hindi
Supreme court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर संविधान पीठ का फैसला आने तक SC/ST कर्मचारियों को कानून के तहत प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान पीठ का फैसला आने तक आरक्षण जारी रहेगा। यह फैसला अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के 13 अगस्त 1997 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था जिसके तहत सभी विभागों में SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया गया था।पिछले साल 23 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था सरकार प्रमोशन में आंख मूंदकर आरक्षण नहीं दे सकती। 

सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों के चलते यह प्रमोशन रुक गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान पीठ का आखिरी फैसला आने तक SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षणण दे सकती है। 

 

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