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सुप्रीम कोर्ट सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों की जांच की निगरानी के लिये नया विशेष जांच दल गठित करेगा

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 10, 2018 11:31 pm IST,  Updated : Jan 10, 2018 11:31 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 186 मामलों की जांच की निगरानी के लिये वह उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय नये विशेष जांच दल का गठन करेगा।

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नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 186 मामलों की जांच की निगरानी के लिये वह उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय नये विशेष जांच दल का गठन करेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद हुये दंगों से संबंधित इन मामलों की जांच बंद कर दी गयी थी। 

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की खंडपीठ ने कहा कि पिछली एसआईटी ने उन 186 मामलों में आगे की जांच नहीं की थी जिसमें मामला बंद करने की रिपोर्ट दायर हुई थी। पीठ ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस प्रस्तावित समिति में पुलिस के दो अधिकारियों को शामिल किया जायेगा। 

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दो सिख सुरक्षा गार्डों द्वारा 31 अक्तूबर 1984 की सुबह हत्या करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में बडे़ पैमाने पर दंगे हुए थे और इस हिंसा में अकेले दिल्ली में 2733 लोग मारे गये थे। शीर्ष अदालत ने गृह मंत्रालय को कल एसआईटी के लिए नाम देने का निर्देश दिया। 

पीठ ने कहा, ‘‘हमने निगरानी समिति की रिपोर्ट पढी है। इसे पढने पर हमने पाया है कि एसआईटी ने 186 मामलों के संबंध में आगे की जांच नहीं की।’’

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