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आधिकारिक कार्यो में इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर रोक की मांग

 Written By: IANS
 Published : Apr 25, 2015 06:39 am IST,  Updated : Apr 25, 2015 07:58 am IST

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के सरकारों को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जिसमें मांग की गई है कि देश का नाम 'भारत' होना

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इंडिया की जगह भारत नाम के लिए सरकारों को नोटिस

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के सरकारों को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जिसमें मांग की गई है कि देश का नाम 'भारत' होना चाहिए। याचिका में न्यायालय से केंद्र शासित प्रदेश सहित केंद्र व राज्य सरकारों को सभी आधिकारिक व अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल करने के लिए निर्देश देने की प्रधान न्यायाधीश एच.एल.दत्तू तथा न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने महाराष्ट्र के निरंजन भटवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिका में केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेश को सरकारी दस्तावेजों तथा अन्य आधिकारिक कार्यो में इंडिया शब्द के इस्तेमाल से रोकने की मांग की गई है।

याचिका में सभी सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों तथा कॉरपोरेट सेक्टरों को सभी आधिकारिक व अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए भारत शब्द इस्तेमाल करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

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