नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एआईपीएमटी-2015 आयोजित कराने की समय सीमा बढ़ाई और सीबीएसई को 17 अगस्त तक परिणाम घोषित करने का आदेश दिया।
इससे पहले गुरुवार को ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट के मुद्दे पर सीबीएसई ने गुहार लगाई थी कि वह चार हफ्ते में दोबारा एआईपीएमटी-2015 की परीक्षा नहीं करवा सकती, लिहाजा उसे तीन महीने का वक्त और दिया जाए।
जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस एएम सप्रे की बेंच से सलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने 15 जून के आदेश पर फिर से विचार करने का आग्रह किया।
इसमें कोर्ट ने नकल के चलते परीक्षा को रद्द करने का आदेश देते हुए सीबीएसई से चार सप्ताह में दोबारा परीक्षा कराने को कहा था।
रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पहले से ही सात परीक्षाएं शेड्यूल में हैं और इस वजह से बोर्ड पर काम का काफी बोझ है। ऐसे में सीबीएसई एआईपीएमटी-2015 की परीक्षा फिर से चार हफ्ते के भीतर आयोजित नहीं कर पाएगी।