1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश- 10 दिनों में बताएं कब तक होगी लोकपाल की नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश- 10 दिनों में बताएं कब तक होगी लोकपाल की नियुक्ति

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jul 02, 2018 07:28 pm IST,  Updated : Jul 02, 2018 07:43 pm IST

न्यायालय ने पिछले वर्ष अपने फैसले में कहा था कि प्रस्तावित संशोधनों के संसद में पारित होने तक लोकपाल कानून को निलंबित रखना न्यायोचित्त नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र...- India TV Hindi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Image Source : PTI

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने  केन्द्र से कहा कि वह 10 दिन के भीतर देश में लोकपाल की नियुक्ति की समय सीमा तय कर उसे सूचित करे। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर . भानुमति की पीठ ने सरकार से कहा कि देश में लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों की जानकारी देते हुए 10 दिन के भीतर हलफनामा दायर करे।

 केन्द्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के . के . वेणुगोपाल ने लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकार की ओर से प्राप्त लिखित निर्देश सौंपे। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 जुलाई तय की है।न्यायालय गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में 27 अप्रैल , 2017 के न्यायालय के आदेश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं किये जाने का मुद्दा उठाया गया है। न्यायालय ने पिछले वर्ष अपने फैसले में कहा था कि प्रस्तावित संशोधनों के संसद में पारित होने तक लोकपाल कानून को निलंबित रखना न्यायोचित्त नहीं है। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत