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सुब्रत रॉय को SC का झटका, कहा- ‘600 करोड़ नहीं चुकाया तो दोबारा जाना होगा जेल’

 Written By: India TV News Desk
 Published : Jan 12, 2017 07:01 pm IST,  Updated : Jan 12, 2017 08:27 pm IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय को 600 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए दिए गए 6 फरवरी तक के समय को और बढाने से इनकार किया। कोर्ट ने सख्त हिदायत

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नई दिल्ली: सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें 600 करोड़ रुपये जमा करने के लिए 6 फरवरी की तिथि को और बढ़ाने से मना कर दिया है। यदि वह पैसा नहीं जमा करा पाते हैं तो उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा।

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न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, रंजन गोगोई और ए. के. सीकरी की नवगठित पीठ ने कहा, न्यायालय आपको पहले ही बहुत ज्यादा मौका दे चुका है। यह बहुत बुरी बात है। यदि आप यह राशि नहीं चुकाते हैं तो आपको वापस जेल में जाना होगा।

नयी पीठ ने सहारा प्रमुख राय के पैरोल की मियाद बार-बार बढ़ाए जाने की समीक्षा की और कहा उन्हें बहुत ज्यादा मौका दिया जा चुका है जो इस न्यायालय द्वारा किसी अन्य वादी को दिए गए अवसरों से ज्यादा है।

न्यायालय ने 28 नवंबर को राय को 600 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए 6 फरवरी तक का समय दिया था। पीठ ने बाजार नियामक सेबी के वकील अरविंद दत्तार से पूछा कि यदि सहारा प्रमुख ने यह पैसा नहीं दिया तो क्या होगा?

दत्तार ने इस पर कहा कि यदि समूह यह राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसकी ऐसी 87 संपत्तियां हैं जिन्हें कुर्क कर लिया जाएगा और उन पर रिसीवर बैठाकर उन्हें नीलाम कर दिया जाएगा।

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