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मोटरसाइकिल का कटा 1.13 लाख का चालान, तोड़े थे ये-ये नियम

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 14, 2021 09:14 pm IST,  Updated : Jan 14, 2021 09:14 pm IST

नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के लागू होने के बाद से चालान (Challan) की रकम में काफी इजाफा हो गया है। ऐसे में यातायात के नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वालों के चालान कटने पर उन्हें जुर्माना भी ज्यादा भरना पड़ता है।

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मोटरसाइकिल का कटा 1.13 लाख का चालान, तोड़े थे ये-ये नियम

भोपाल/रायगढ़: नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के लागू होने के बाद से चालान (Challan) की रकम में काफी इजाफा हो गया है। ऐसे में यातायात के नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वालों के चालान कटने पर उन्हें जुर्माना भी ज्यादा भरना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले से सामने आया है।

1 लाख 13 हजार रुपये का जुर्माना

यहां क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने मध्य प्रदेश के रहने वाले एक शख्स के बाहन पर एक लाख 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। छत्तीसगढ़ में संशोधित मोटर व्हीकल कानून 2019 के अंतर्गत किसी भी दोपहिया वाहन पर लगी जुर्माने की यह सबसे बड़ी रकम मानी जा रही है। शख्स पर कई यातायात नियमों के उल्लंघन का आरोप है।

रायगढ़ में लगा जुर्माना

नियम के उल्लंघनकर्ता का नाम प्रकाश बंजारा बताया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के गांव अमरपुरा का रहने वाला है। रायगढ़ में प्रकाश अपने दोपहिया वाहन से पानी इकठ्ठा करने वाले ड्रम बेच रहा था। इसी दौरान शहर के DIB चौक के करीब ट्रैफिक पुलिस उसे रोका और वाहन के कागजात देखने के लिए कहा। 

किन-किन नियमों का किया उल्लंघन?

परिवहन विभाग द्वारा किए गए चालान के अनुसार प्रकाश बिना हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहा था। इसके साथ ही उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। प्रकाश ने मध्य प्रदेश से वाहन खरीदा था और बिना रजिस्ट्रेशन कराये ही पानी के ड्रम बेचने के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ चला गया। 

वाहन मालिक का कटा 13 हजार का चालान

परिवहन विभाग ने उसपर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर, बीमा के कागज़, ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट पहने वाहन चलाने को लेकर 1,13000 रुपयों का जुर्माना लगाया है, इसमें हेलमेट न पहनने के लिए 1000 रुपये, वाहन का बीमा न कराने के लिए 2000 रुपये, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन न कराने के लिए 5000 रुपये, वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने के लिए 5000 रुपये का जुर्माना शामिल है।

वाहन विक्रेता पर लगा 1 लाख का जुर्माना

इसके साथ ही वाहन की बिक्री के दौरान CH -VII 182 A -1 का उल्लंघन करने के लिए वाहन विक्रेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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