Saturday, February 14, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. VIDEO: 'भैया ढंग से बाइक चलाओ', महिला की शिकायत पर भड़का रैपिडो ड्राइवर, लगा दिया जोरदार थप्पड़

VIDEO: 'भैया ढंग से बाइक चलाओ', महिला की शिकायत पर भड़का रैपिडो ड्राइवर, लगा दिया जोरदार थप्पड़

Reported By : T Raghavan Edited By : Kajal Kumari Published : Jun 16, 2025 02:54 pm IST, Updated : Jun 16, 2025 02:54 pm IST

बेंगलुरु के जयनगर में एक रैपिडो ड्राइवर से महिला ने छोटी सी शिकायत क्या की, ड्राइवर ने जोरदार थप्पड़ लगा दिया। महिला सड़क पर गिर पड़ी। देखें वीडियो

रैपिडो चालक ने महिला को मारा जोरदार थप्पड़- India TV Hindi
रैपिडो चालक ने महिला को मारा जोरदार थप्पड़

बेंगलुरु: जयनगर में रैपिडो बाइक टैक्सी चालक ने एक महिला यात्री पर अचानक हमला कर दिया, महिला का कसूर इतना था कि उसने ड्राइवर से कहा था कि, भैया बाइक थोड़ा सही से चलाओ, रफ ड्राइविंग मत करो। बस गुस्से में ड्राइवर ने महिला को जोरदार थप्पड़ लगाया जिससे महिला सड़क पर गिर पड़ी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। महिला एक ज्वेलरी शॉप में काम करती है, उसने रैपिडो ड्राइवर को लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर शिकायत की थी जिसके बाद उसकी बहस हो गई। महिला केवल अंग्रेजी बोलती थी, जबकि सवार केवल कन्नड़ बोलता था।

महिला द्वारा कथित तौर पर किराया देने और हेलमेट वापस करने से इनकार करने के बाद स्थिति और खराब हो गई। इसके बाद चालक उसे थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। वीडियो में, दोनों को शुरू में बहस करते हुए और आस-पास खड़े लोगों को बीच-बचाव करने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आदमी द्वारा उसे थप्पड़ मारने के बाद भी किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की।

देखें वीडियो

पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्होंने महिला से एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया, लेकिन वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। एक गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की गई है, और जांच चल रही है। हालांकि, अप्रैल में उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को दोपहिया टैक्सियों को निलंबित करने के निर्देश के मद्देनजर, बाइक टैक्सियां अब कर्नाटक की सड़कों पर नहीं दिखाई देंगी। राज्य सरकार ने तब तर्क दिया था कि बाइक टैक्सियां व्यावसायिक वाहनों के रूप में काम नहीं कर सकतीं।

कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, "तीन महीने पहले, न्यायालय ने बाइक टैक्सियों को अवैध माना था। उन्होंने छह सप्ताह का समय दिया था। फिर से, उनके अनुरोध पर, उन्होंने छह और सप्ताह दिए हैं। अब, 12 सप्ताह बीत चुके हैं, और उन्हें (एग्रीगेटर्स) उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए।"

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

Advertisement
Advertisement
Advertisement