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फिर बढ़ीं कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI सीधे पहुंची सुप्रीम कोर्ट

कुलदीप सिंह सेंगर केस में CBI ने बड़ा एक्शन लिया है। एजेंसी, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जानें ये पूरा मामला क्या है।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Vinay Trivedi Published : Dec 26, 2025 10:34 pm IST, Updated : Dec 27, 2025 06:23 am IST
Kuldeep singh Sengar vs cbi- India TV Hindi
Image Source : PTI (फाइल फोटो) कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के मामले में CBI, सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

नई दिल्ली: सीबीआई ने उन्नाव रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए Special Leave Petition दाखिल की है। सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में यह SLP 26 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। यह SLP दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करते हुए उसे बेल दी गई थी।

कुलदीप सिंह सेंगर की सजा कितनी है?

गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने दिसंबर, 2019 में आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी। इसके बाद उसने जनवरी, 2020 में इस सजा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, जो अभी भी पेंडिग है। इसी बीच, कुलदीप सिंह सेंगर ने मार्च, 2022 में अपनी सजा निलंबन को लेकर एक अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की।

कुलदीप सिंह सेंगर को कैसे मिली जमानत?

इस अर्जी का CBI और पीड़िता की तरफ से उनके वकीलों ने खूब विरोध किया था। इसके बावजूद, दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को अपील के निपटारे तक आरोपी की सजा सस्पेंड करते हुए कुछ शर्तों के साथ बेल मंजूर कर दी।

CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की SLP

हालांकि, बावजूद इसके कुलदीप सिंह सेंगर अभी भी जेल में है, क्योंकि उसे एक दूसरे मामले में CBI हत्या के आरोप में 10 साल की सजा भी सुना चुकी है। जान लें कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर की स्टडी करने के बाद CBI ने 26 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर दी है।

सेंगर की जमानत की शर्तें क्या हैं?

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को निर्देश दिया कि वह ना तो पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में जाएगा और ना ही पीड़िता या उसकी मां को धमकी देगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी।

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