महिला एक्टिविस्ट बरखा त्रेहान ने उन्नाव केस की रेप पीड़िता के खिलाफ ही रेप के लिए उकसाने के मामले में पुलिस स्टेशन में शिकायत कराई है। जानें इसकी क्या वजह है।
नाबालिग से रेप के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमसे हमारी इज्जत, हमारी शांति और यहां तक कि हमारी बात सुने जाने का मौलिक अधिकार भी छीन लिया गया है।
उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रेप मामले में कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। इस फैसले पर अब पीड़िता की मां ने भी बयान दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई थी। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास से मिली राहत के खिलाफ दायर CBI की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच सुनेगी। CJI सूर्यकांत खुद इस बेंच की अध्यक्षता करेंगे।
कुलदीप सिंह सेंगर केस में CBI ने बड़ा एक्शन लिया है। एजेंसी, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जानें ये पूरा मामला क्या है।
कुलदीप सेंगर को जमानत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दो महिला वकीलों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक और उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी है। हालांकि, इसके बावजूद भी अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
सेंगर ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सेंगर के वकील ने हाई कोर्ट को ये भी बताया था कि बेटी की शादी के लिए 18 जनवरी से शुरू हो रहे कार्यक्रम 8 फरवरी तक चलने वाला है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने आदेश में कहा, "पीड़िता या उसके सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने की आपराधिक साजिश के संबंध में कुलदीप सिंह सिंगर को आरोपित करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है। उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है।"
Kuldeep Singh Sengar Case: सड़क दुर्घटना संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि शिकायकर्ता पक्ष की आपत्ति एक रोमांचक कहानी की तरह थी, लेकिन यह महज अनुमान पर आधारित थी।
दुष्कर्म के आरोप में भाजपा से निष्कासित किए जाने के करीब डेढ़ साल बाद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को भाजपा ने आगामी पंचायत चुनावों के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
उन्नाव रेप केस पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला शुक्रवार को सुना दिया।
उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस बारे में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।
उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर फैसले को टाल दिया गया है। अब 20 दिसंबर को सजा पर फिर बहस होगी।
सेंगर की बहन को फैसला सुनाने से पहले ही रोते हुए देखा गया क्योंकि उसने अपने एक रिश्तेदार को कहते हुए सुना था कि उसके भाई को दोषी करार दिए जाने की संभावना है।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज 2017 के उन्नाव अपहरण और बलात्कार मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से संबंधित मामले में उन्हें दोषी करार दिया है।
उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित किये जाने के बाद न्यायाधीश ने पांच अगस्त से प्रतिदिन मुकदमे की सुनवाई की थी।
पिछले सप्ताह दिल्ली में जब वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई, उस समय उन्नाव बलात्कार कांड के एक आरोपी और निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर तीस हजारी अदालत में हवालात में बंद थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
इस साल जुलाई में एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई उन्नाव रेप पीड़िता को मंगलवार शाम दिल्ली के एम्स से छुट्टी दे दी गई।
संपादक की पसंद