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उन्नाव रेप केस: पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर

 Reported By: Atul Bhatia Edited By: Subhash Kumar
 Published : Dec 23, 2025 03:36 pm IST,  Updated : Dec 23, 2025 11:34 pm IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक और उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी है। हालांकि, इसके बावजूद भी अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

Unnao Rape Case Delhi High Court Kuldeep Sengar- India TV Hindi
कुलदीप सेंगर को मिली जमानत। (फाइल फोटो) Image Source : ANI

उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक, कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत भी दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने इसके साथ ही सेंगर पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं और कहा है कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।

नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर

उन्नाव रेप केस मामले मे सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि जब तक निचली अदालत के दोषी ठहराने के खिलाफ दाखिल अपील पर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक जमानत बरकरार रहेगी। हालांकि, इस जमानत के बाद भी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में वह 10 साल की सजा काट रहे हैं।

कोर्ट ने सेंगर पर लगाईं ये शर्तें

दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न आने और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया। इस जमानत के बाद भी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले मे 10 साल की सजा काट रहा है।

कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने का दोषी पाया गया है। सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बलात्कार और अन्य संबंधित मामले यूपी की एक निचली अदालत से दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए थे।

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