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ओडिशा के खुर्दा में युवक की मौत के बाद तनाव, हिंसक वारदात के बाद निषेधाज्ञा लागू

 Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
 Published : Aug 26, 2024 07:52 am IST,  Updated : Aug 26, 2024 07:52 am IST

ओडिशा के खुर्दा में दो गुटों के बीच हुए झगड़े के बाद बवाल मच गया। इस हिंसक वारदात में एक शख्स की मौत हो गई। वारदाते बाद पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

odisha khurda - India TV Hindi
ओडिशा के खुर्दा में हिंसा के बाद तनाव Image Source : FILE PHOTO

भुवनेश्वर: ओडिशा के खुर्दा जिले में दो समूहों के बीच छोटी सी बात को लेकर हुई झड़प इतनी बढ़ गई कि इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर रख रही है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि यह घटना खुर्दा कस्बे के बाहरी इलाके में मुकुंद प्रसाद गांव में हुई है, झड़प के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।

हिंसा में एक शख्स की मौत

पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसकी वजह से वह घायल हो गया। पुलिस के अनुसार घायल शख्स को खुर्दा जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि दो गुटों की हिंसा के दौरान कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया और खुफिया निदेशक एस.के. प्रियदर्शी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की।

पुलिस के आश्वासन के बाद हटी भीड़

पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। सभी लोग अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद लोग सड़कों से हट गए। जिलाधिकारी चंचल राणा ने कहा, “पुलिस इस मामले के हर पहलू की की जांच करेगी और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।”

पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू

उन्होंने बताया कि झड़पों के बाद खुर्दा नगर पालिका के विभिन्न वार्ड में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इलाके में स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अगले आदेश तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।

(इनपुट-पीटीआई भाषा)

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