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पूजा खेडकर को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

 Reported By: Atul Bhatia Edited By: Khushbu Rawal
 Published : Aug 01, 2024 04:33 pm IST,  Updated : Aug 01, 2024 04:47 pm IST

UPSC की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की थी। महाराष्ट्र की बर्खास्त आईएएस पूजा खेडकर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

पूजा खेडकर- India TV Hindi
पूजा खेडकर Image Source : FILE PHOTO

बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट ने UPSC से कहा है कि वो इस बात की जांच करे कि क्या किसी और उम्मीदवार ने भी फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर आरक्षण का अनुचित फायदा उठाया है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो इस पहलू की भी जांच करें कि क्या UPSC में से भी किसी ने पूजा खेड़कर की मदद की है।

पूजा की मौजूदगी पर कोर्ट ने उठाए सवाल

कोर्ट ने पूजा खेडकर की कोर्ट में मौजूदगी पर सवाल उठाए। कोर्ट ने इस बात पर भी असंतोष जताया कि वह अनुपस्थित थी। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी पूरे सेशन में एक बार भी मौजूद रहती है तो उसे हमेशा उपस्थित नहीं माना जाएगा। बता दें कि UPSC की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की थी। पूजा पर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में 'गलत जानकारी प्रस्तुत करने' का आरोप लगाया गया था।

पूजा खेडकर पर लगे थे ये आरोप

यूपीएससी के जरिए आईएएस बनी पूजा खेडकर महाराष्ट्र में ट्रेनी तौर पर अधिकारी बनी थी। इस दौरान उन पर प्राइवेट गाड़ी में लाल बत्ती, वीवीआईपी नंबर की गाड़ी और खुद का कैबिन मांगने का आरोप लगा था। इसके बाद उनके चयन पर सवाल उठे जिसके बाद उनकी पोल खुल गई थी।

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