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Dumka Murder Case: अंकिता हत्याकांड में झारखंड के राज्यपाल ने पुलिस की भूमिका की जांच के दिए आदेश

 Published : Aug 29, 2022 08:30 pm IST,  Updated : Aug 29, 2022 08:32 pm IST

Dumka Murder Case: झारखंड के दुमका में मंगलवार को शाहरुख नाम के एक युवक ने एकतरफा प्यार में असफल होने पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 साल की युवती को जिंदा जला दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

Jharkhand Governor orders investigation into the role of police in Ankita murder case- India TV Hindi
Jharkhand Governor orders investigation into the role of police in Ankita murder case Image Source : FILE PHOTO

Highlights

  • झारखंड के दुमका में लड़की को पेट्रोल डालकर जलाया
  • घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण, धारा 144 लागू
  • झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने घटना पर जताया दुख

Dumka Murder Case: झारखंड के दुमका में मंगलवार को शाहरुख नाम के एक युवक ने एकतरफा प्यार में असफल होने पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 19 साल की युवती को जिंदा जला दिया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद प्रशासन ने वहां धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका के जरुवाडीह की अंकिता कुमारी सिंह के साथ हुई घटना और उसकी मौत को अत्यंत दुखद बताया है। राज्यपाल ने कहा है कि एक लड़की जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसका इस प्रकार से अंत बहुत ही पीड़ादायक है। 

"ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि पर असर"

झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने शोक शंतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अंकिता के पिता से बात कर उनसे पूरी घटना की जानकारी ली और व्यक्तिगत रूप से सांत्वना दी। राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार की जघन्य और पीड़ादायी घटना राज्य के लिए शर्मनाक है। ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि पर विपरीत असर पड़ता है। प्रदेश की जनता घर, दुकान, मॉल, सड़क कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। 

राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक को दिए आदेश
राज्यपाल ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में भी पुलिस महानिदेशक को तलब कर राज्य की विधि-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए इसे प्रभावी और दुरुस्त करने का निदेश दिया गया था लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा है। राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक से आज फिर से बात कर अंकिता की मौत के मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया। राज्यपाल ने इस घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की बात कही। उन्होंने पीड़ित के परिवार को तत्काल 2 लाख की राशि अपने विवेकाधीन अनुदान मदद से देने की भी घोषणा की।

दुमका में लगाई गई धारा 144
दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि घटना में 90 फीसदी झुलस गयी युवती को इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार तड़के ढाई बजे उसकी मौत हो गयी। दुमका के एसडीओ महेश्वर महतो ने बताया कि युवती के मरने की सूचना दुमका पहुंचने पर वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई, वहां दोषी को फांसी देने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के बाद हालात को ध्यान में रखते हुए दुमका शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

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