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छापे में मिले इतने करोड़ रुपये, उतने में कई परिवार जिंदगीभर बैठकर खाए, IAS पूजा सिंघल से जुड़ा मामला

आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खनन से जुड़े मामलों में यह छापेमारी की गई। गौरतलब है कि ईडी ने पूजा सिंघल को झारखंड के कुछ जिलों में मनरेगा के वित्तीय गबन के आरोप में गिरफ्तार किया था।

Reported By : Atul Bhatia Written By : Avinash Rai Published : Mar 03, 2023 03:15 pm IST, Updated : Mar 03, 2023 03:57 pm IST
ED raids 14 places in Jharkhand recovers Rs 3 crore case related to IAS Pooja Singhal- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV ईडी ने छापेमारी में जब्त किए 3 करोड़ रुपये

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा झारखंड के हजारीबाग में छापेमारी की गई। इस दौरान मोहम्मद इजहार अंसारी के ठिकानों से 3 करोड़ रुपये की बरामदगी की गई। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा यह छापेमारी IAS पूजा सिंघल मामले में जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खनन से जुड़े मामलों में यह छापेमारी की गई। गौरतलब है कि ईडी ने पूजा सिंघल को झारखंड के कुछ जिलों में मनरेगा के वित्तीय गबन के आरोप में गिरफ्तार किया था।

14 ठिकानों पर छापेमारी, 3 करोड़ बरामद

हालांकि जांच में पता चला कि जब सिंघल झारखंड में बतौर खनन सचिव कार्यरत थीं। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों का फायदा पहुंचाया था। ईडी ने व्यापारी मोहम्मद इजहार अंसारी को घर इसलिए छापेमारी की क्योंकि उन्होंने कुछ शेल कंपनियां स्थापित की थी, जिन्हें कथित तौर पर पूजा सिंघल से मदद मिली थी। बता दें कि ईडी ने शुक्रवार के दिन झारखंड के 4 जिलों में 14 ठिकानों पर छापेमारी की। रांची, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग में छापेमारी के दौरान ईडी ने 3 करोड़ रुपये कैश बरामद किया।

ED raids 14 places in Jharkhand recovers Rs 3 crore case related to IAS Pooja Singhal

Image Source : INDIA TV
ईडी की रेड में मिले 3 करोड़ रुपये

अस्थायी जमानत पर बाहर

जानकारी के मुताबिक मोहम्मद इजहार अंसारी कहकशा समूह की कंपनियों को नियंत्रित करता है। मो. इजहार को लेकर बताया जा रहा है कि वह तत्कालीन खनन विभाग की सचिव पूजा सिंघल की ओर से कट मनी को इकट्ठा और प्रतिबंधित करने का काम करते थे। बता दें कि मनरेगा घोटाले के सिलसिले में उन्हें पिछले साल ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें अस्थायी जमानत दी गई है।

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