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यूनिवर्सिटी में 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार, कोर्ट ने दोषी शख्स को सुनाई उम्रकैद की सजा, जानिए पूरा मामला

 Reported By: T Raghavan Edited By: Dhyanendra Chauhan
 Published : Jun 02, 2025 12:34 pm IST,  Updated : Jun 02, 2025 12:37 pm IST

यूनिवर्सिटी में हुई बलात्कार की घटना की सुनवाई एक महिला स्पेशल कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी शख्स पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाई है।

दोषी को उम्रकैद की सजा- India TV Hindi
दोषी को उम्रकैद की सजा Image Source : SOCIAL MEDIA

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बलात्कार के दोषी शख्स को उम्रकैद की साज सुनाई गई है। चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में हाई-प्रोफाइल बलात्कार का मामला सामने आया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी शख्स को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। 

90 हजार रुपये का जुर्माना भी

कोर्ट ने बलात्कार के मामले में दोषी बिरयानी विक्रेता ज्ञानसेकरन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चेन्नई की स्पेशल महिला कोर्ट ने 19 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में उसे 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों की पुष्टि दस्तावेजी और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर की गई।

कम से कम 30 साल जेल में रहना ही होगा

जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल तक जेल में रहना ही होगा। उसने पहले न्यूनतम सजा की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि उसे अपनी मां और नाबालिग बेटी की देखभाल के लिए घर पर रहना होगा। 

5 महीने बाद ही बंद हो गया था केस, अब मिला न्याय

बता दें कि अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए यौन उत्पीड़न का मामला पांच महीने की सुनवाई के बाद ही बंद हो गया था। जिससे दिसंबर में काफी विवाद पैदा हो गया था। वहीं, अब जाकर कोर्ट ने दोषी व्यक्ति को सजा सुनाई है।

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