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थार को साइड न देने पर ड्राइवर-कंडक्टर पर जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपियों को 'चिट्टा' के साथ पकड़ा

 Edited By: Shakti Singh
 Published : Apr 09, 2026 10:24 am IST,  Updated : Apr 09, 2026 10:24 am IST

पुलिस को आरोपियों की थार गाड़ी से नशे का सामान भी मिला है। सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

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हिमाचल में कार-बस में विवाद Image Source : REPORTER INPUT

हिमाचल के कांगड़ा जिले में बदमाशों ने एक प्राइवेट बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला कर दिया, क्योंकि बस ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए रास्ता नहीं दिया था। घटना भवारना थाना क्षेत्र की है। बैरघट्टा में बुधवार रात बीड़ से दिल्ली जा रही एक निजी वॉल्वो बस को रास्ता न देने के विवाद में महिंद्रा थार सवार बदमाशों ने न केवल बस के चालक-परिचालक बल्कि एक अन्य बस के कर्मी सहित चार लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने इस दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पंजाब के रहने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

​पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, बीड़-दिल्ली वॉल्वो बस और रामदलाल बस के स्टाफ के साथ थार सवारों का विवाद ओवरटेक करने को लेकर हुआ। गुस्साए बदमाशों ने बस को रुकवाया और हथियारों के साथ हमला बोल दिया। इस हमले में वॉल्वो चालक सुंदर सिंह (मंडी), राज कुमार (कांगड़ा), विजय कुमार (मंडी) और परिचालक प्रवेश कुमार (कांगड़ा) बुरी तरह घायल हो गए। 

घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया

चंबा निवासी परिचालक अविनाश के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थुरल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल राज कुमार और विजय कुमार को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वारदात की सूचना मिलते ही थुरल चौकी और भवारना थाना की टीम ने घेराबंदी की और बिना नंबर की काले रंग की थार को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मौके से हमले में प्रयुक्त चाकू और वह पिस्टल भी बरामद कर ली है, जिससे आरोपियों ने हवाई फायर कर इलाके में खौफ पैदा किया था। 

पंजाब के हैं आरोपी

आरोपियों की पहचान पठानकोट निवासी बलविंदर सिंह और अलीश, तथा होशियारपुर निवासी निशान पाल के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस को गाड़ी से नशीला पदार्थ 'चिट्टा' भी मिला है। ​कांगड़ा पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 126(2), 352, 351(2), 3(5) और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आरोपी अवैध हथियार और नशा कहां से लेकर आए थे और क्या उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है।

(कांगड़ा से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट)

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