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पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में दोहरे आजीवन कारावास की सजा, 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया

 Reported By: T Raghavan, Edited By: Dhyanendra Chauhan
 Published : Aug 02, 2025 11:06 am IST,  Updated : Aug 02, 2025 06:39 pm IST

प्रज्वल रेवन्ना को कल ही कोर्ट ने दोषी करार दिया था। महिलाओं के संग रेवन्ना के 2000 से अधिक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। इन वीडियो में वह महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे थे।

पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना- India TV Hindi
पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना Image Source : PTI

कर्नाटक में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के गंभीर मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(K) और धारा 376(2)(N) (बार-बार बलात्कार) के तहत उन्हें दोषी ठहराया। दोनों अपराधों के लिए अलग-अलग आजीवन कारावास के साथ 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कुल 10 लाख रुपये के जुर्माने में से 7 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।

कोर्ट में क्या बोले रेवन्ना?

कोर्ट ने जब दोषी प्रज्वल रेवन्ना से पूछा कि आपको क्या कहना है तो प्रज्वल रेवन्ना ने उदास मन से कहा, 'मैंने एक सांसद के तौर पर अच्छा काम किया है। मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा है। मैं एक मेधावी छात्र हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हूं। मैं राजनीति में बहुत जल्दी आ गया और अच्छा काम करने लगा इसीलिए मुझे फंसाया गया। मैं मीडिया पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, ये सब पुलिस का काम है।' 

इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला

ये मामला हासन के गन्निकाडा गेस्ट हाउस में रेवन्ना परिवार की 48 वर्षीय महिला मेड के यौन शोषण से जुड़ा है। प्रज्वल ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया था। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (के) के तहत एक महिला पर प्रभुत्व रखने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए और 376 (2) (एन) के तहत एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ई और अन्य अपराधों के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

हासन और बेंगलुरु स्थित आवास में हुआ दुष्कर्म

अभियोजन पक्ष का कहना था कि पीड़िता के साथ 2021 में दो बार बलात्कार हुआ। एक बार रेवन्ना के हासन स्थित आवास पर और फिर बेंगलुरु स्थित आवास पर भी उसके साथ दुष्कर्म हुआ। आरोपपत्र में 113 गवाहों के नाम और मुकदमा 18 जुलाई को समाप्त हुआ था।

चार मामलों में मुख्य आरोपी है रेवन्ना

प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न को दर्शाने वाले 2000 से अधिक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया सहित ऑनलाइन प्रसारित होने के बाद दर्ज किए गए चार मामलों में मुख्य आरोपी हैं। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पहली शिकायत अप्रैल 2023 में दर्ज की गई थी।

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