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मर्डर केस में भाजपा विधायक बी बसवराज गिरफ्तार, बेंगलुरु एयरपोर्ट से पुलिस ने पकड़ा, जानें पूरा मामला

Reported By : T Raghavan Edited By : Subhash Kumar Published : Feb 12, 2026 10:24 pm IST, Updated : Feb 12, 2026 10:44 pm IST

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने आज बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कर्नाटक के भाजपा विधायक बायराती बसवराज को हिरासत में ले लिया। वह हत्या केस में आरोपी हैं।

Karnataka BJP MLA Byrati Basavaraj arrested- India TV Hindi
Image Source : REPORTER भाजपा विधायक B बसवराज गिरफ्तार।

कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के विधायक बायराती बसवराज को पुलिस द्वारा बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, विधायक अहमदाबाद से बेंगलुरु लौट रहे थे। बता दें कि मर्डर केस में पहले हाई कोर्ट और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बायराती बसवराज की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी। आइए जानते हैं कि बायराती बसवराज को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

किस मामले में हुई गिरफ्तारी?

जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक की केआर पुरम विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक बायराती बसवराज को रियल एस्टेट एजेंट और राउडी-शीटर ​​शिवप्रकाश उर्फ ​​बिकलू शिवा की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट  पर CID अधिकारियों की एक टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया।

विधायर पर क्या है आरोप?

आपको बता दें कि कई हमलावरों ने 40 साल के शिवप्रकाश की 15 जुलाई, 2025 को भारती नगर में उसके घर के सामने हत्या कर दी गई थी। ये जमीन के झगड़े का मामला बताया गया था। पुलिस ने इस मामले में BJP MLA को आरोपी नम्बर 4 बनाया था। ये हत्या कतिथ तौर पर MLA के निर्देश पर की गई ऐसा आरोप मृतक शिवप्रकाश के परिवार ने लगाया था और जांच के दौरान भी पुलिस को इस बात के सबूत मिले थे। बीते 10 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस केस में विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

ट्रायल का सामना करना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

बार एंड बेंच की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक बी बसवराज की एंटीसिपेटरी बेल की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विधायक को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक से कहा है कि "आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए आपको हिम्मत दिखानी चाहिए और ट्रायल का सामना करना चाहिए।"

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