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TMC के 20 "बागी" सांसदों की जा सकती है सदस्यता? अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने भेजा नोटिस

 Reported By: Atul Bhatia Written By: Kajal Kumari
 Published : Aug 25, 2026 12:02 pm IST,  Updated : Aug 25, 2026 12:49 pm IST

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी सांसदों को अयोग्यता के मामले में नोटिस जारी किया है। इस मामले में आज सुनवाई हो रही है। जानें कोर्ट ने क्या कहा?

टीएमसी के बागी सांसदों को सुप्रीम नोटिस- India TV Hindi
टीएमसी के बागी सांसदों को सुप्रीम नोटिस

तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी 20 "बागी" सांसदों के खिलाफ नोटिस जारी किया है, ये सभी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए हैं। इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। TMC के 20 सांसदों के पार्टी बदलने के बाद उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिकाओं पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर मांग की है कि लोकसभा स्पीकर दल-बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला करें।


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी लोकसभा स्पीकर को नोटिस जारी नहीं किया। तुषार मेहता ने कहा कि वो स्पीकर से इस बारे में निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे। इस बारे में जस्टिस बागची ने कहा कि आप आ गए हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है, ⁠इसलिए स्पीकर को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। हम सवैंधानिक संस्था को कोई निर्देश नहीं देना चाहते लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे फैसले समय से हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम स्पीकर को नोटिस जारी नहीं रहे हैं, बाकी पक्षकारों को नोटिस जारी कर रहे हैं।

अभिषेक बनर्जी की क्या मांग है?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना (UBT) की एक ऐसी ही याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है, जिसमें स्पीकर द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में पार्टी के छह सांसदों के विलय को मंजूरी देने को चुनौती दी गई है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसके बाद अब टीएमसी के बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है।

 

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