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बेंगलुरु भगदड़ में बेटे की हुई मौत, कब्र के सामने फूट-फूट कर रोया पिता; VIDEO देखकर नम हो जाएंगी आंखें

 Reported By: T Raghavan, Edited By: Amar Deep
 Published : Jun 07, 2025 09:15 pm IST,  Updated : Jun 07, 2025 09:15 pm IST

बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में हासन के एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि उसकी मौत के बाद पिता गहरे सदमे में हैं। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पिता को मृतक की कब्र से लिपटकर रोते हुए देखा जा सकता है।

मृत बेटे की कब्र के सामने फूट-फूट कर रोया पिता।- India TV Hindi
मृत बेटे की कब्र के सामने फूट-फूट कर रोया पिता। Image Source : INDIA TV

आईपीएल के 18वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत दर्ज की। इसके बाद बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न मनाया गया। हालांकि चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने की वजह से भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे में हासन जिले के भौमिक की भी मौत हो गई थी। वहीं भौमिक की मौत के बाद उसके पिता गहरे सदमे में हैं। भौमिक को दफना दिया गया है, लेकिन उसके पिता उसकी कब्र से लिपट कर रोते हुए दिखे।

कब्र से लिपटकर रोते दिखे पिता

दरअसल, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें कर्नाटक के हासन जिले के रहने वाले भौमिक की भी मौत हुई थी। हादसे के बाद भौमिक का अंतिम संस्कार हासन जिले के बेलूर तालुका के कप्पागोडे गांव में किया गया। हालांकि जवान बेटे की मौत के बाद भौमिक के पिता सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भौमिक की कब्र से लिपटकर उसके पिता रोते हुए दिख रहे हैं। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने भौमिक के पिता को कब्र से अलग किया।

कई अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई

इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारियों को हटा दिया गया था। इस घटना को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख तय की है। वहीं, कुछ लोगों ने कर्नाटक क्रिकेट संघ और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के सीईओ के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के एक अधिकारी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट के तीन लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

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