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हथियार निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने की दी जाएगी इजाजत, गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 21, 2022 09:10 pm IST,  Updated : Jan 21, 2022 09:10 pm IST

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार अब हथियार निर्माताओं को आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद के वार्षिक उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।

हथियार निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने की दी जाएगी इजाजत, गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम - India TV Hindi
हथियार निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने की दी जाएगी इजाजत, गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम  Image Source : PTI FILE PHOTO

Highlights

  • देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लिया गया बड़ा फैसला
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के हथियार निर्माताओं को दी बड़ी राहत
  • हथियार निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने की मिली अनुमति

नयी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार अब हथियार निर्माताओं को आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद के वार्षिक उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। शस्त्र (संशोधन) नियम, 2022 के तहत, हथियार निर्माताओं को हालांकि, महीने के लिए निर्मित, बेचे या स्थानांतरित या उपभोग किए गए आग्नेयास्त्रों का विवरण हर महीने ऑनलाइन जमा करना होगा।

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को गजट अधिसूचना के जरिए नए नियम जारी किए। अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘निर्माता, जिसे इन नियमों के तहत फॉर्म सात में लाइसेंस जारी किया गया है, उसे लाइसेंस प्राधिकारी और संबंधित राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत से नब्बे दिन के भीतर सूचना देकर आग्नेयास्त्रों या गोला-बारूद का वार्षिक उत्पादन बढ़ाने या अपनी लाइसेंस क्षमता के कैलिबर वार संशोधन की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए क्षमता के संबंध में लाइसेंस पर किसी और समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।’’ 

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