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मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द, गैंगस्टर केस में हुई है 4 साल की सजा

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24 Published : May 01, 2023 07:33 pm IST, Updated : May 01, 2023 08:45 pm IST

29 अप्रैल को गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज 2007 के एक मामले में अफजाल अंसारी को जेल की सजा सुनाई है। इसी मामले में उसके भाई और पूर्व विधायक मुख्तार को भी 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

अफजाल अंसारी - India TV Hindi
Image Source : FILE अफजाल अंसारी

नई दिल्ली: गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अनासरी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला हालही में गाजीपुर MP-MLA कोर्ट के द्वारा उसे एक मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लिया है। बता दें कि 29 अप्रैल को गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज 2007 के एक मामले में अफजाल अंसारी को जेल की सजा सुनाई है। इसी मामले में उसके भाई और पूर्व विधायक मुख्तार को भी 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। 

बीजेपी नेता कृष्णनंद राय की हत्या के मामले हुई है सजा 

बता दें कि गाजीपुर के स्पेशल कोर्ट 29 अप्रैल को 16 साल पुराने मामले में अंसारी भाइओं को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कैद के साथ दोनों पर जुर्माना भी लगाया था। आदेश के अनुसार अफजाल के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया तो वहीं मुख्तार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट में सजा सुनाए जाने के समय अफजाल अंसारी कटघरे में मौजूद रहा वहीं मुख्तार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। बता दें कि दोनों के खिलाफ बीजेपी नेता कृष्णनंद राय की हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया था।

Mukhtar Ansari, Afzal Ansari, Uttar Pradesh

Image Source : FILE
अफजाल अंसारी

मुहम्दाबाद पुलिस ने साल 2007 में भांवरकोल और वाराणसी मामले में गैंगचार्ट में गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अफजाल अभी जमानत पर था। इस मामले में 23 सितंबर 2022 को आरोप तय कर दिए गए थे और अभियोजन की तरफ से गवाही होने के बाद 1 अप्रैल को सुनवाई भी पूरी हो गई थी। इसके बाद 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में इसे 29 अप्रैल कर दिया गया था।

 

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