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अब सिर्फ आगे ही नहीं पीछे बैठने वाले भी लगाएंगे सीट बेल्ट, साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सरकार का बड़ा फैसला

 Published : Sep 06, 2022 10:19 pm IST,  Updated : Sep 07, 2022 06:14 am IST

Road Safety: टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक रोड एक्सीडेंट में मौत ने कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने की जरुरत पर नई बहस छेड़ दी थी। मिस्त्री की मौत के बाद सड़क सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे थे।

Nitin Gadkari- India TV Hindi
Nitin Gadkari Image Source : PTI (FILE PHOTO)

Highlights

  • साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सड़क सुरक्षा पर उठने लगे थे सवाल
  • पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना!
  • ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अगले 2-3 दिन में एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी

Road Safety: कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया है और इसे लेकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अगले 2-3 दिन में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक रोड एक्सीडेंट में मौत ने कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने की जरुरत पर नई बहस छेड़ दी थी। मिस्त्री की मौत के बाद सड़क सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे थे।

साइरस मिस्त्री के निधन के बाद लिया यह फैसला

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर’ देना अनिवार्य है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि पालघर में रविवार को एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए।

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना!
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम अनिवार्य है। यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं।

1 साल के अंदर 500,000 दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड
गडकरी ने कहा कि देश में 1 साल के अंदर 500,000 दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड देखकर दंग रह गया हूं। उन्होंने बताया कि सड़क हादसों में 60 प्रतिशत 18-34 उम्र वर्ग के लोग शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीण आबादी के शहरी क्षेत्रों में भारी प्रवास पर अफसोस जताया और कहा कि आज गांवों और वन क्षेत्रों में 65 प्रतिशत लोग सकल घरेलू उत्पाद के 12% से ज्यादा का योगदान नहीं करते हैं।  

एक्सिडेंट में साइरस मिस्त्री की मौके पर ही हो गई थी मौत
टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को मुंबई के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। सायरस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे इस दौरान उनकी कार डिवाइडर जा से टकराई। साइरस की कार में 4 लोग सवार थे, हादसे के दौरान 2 की मौके पर ही मौत गई, जबकि बाकी 2 लोगों को कासा के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में साइरस मिस्त्री के अलावा जहांगीर दिनशा पंडोल की भी जान गई है। पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि इस जानलेवा हादसे का एक बड़ा कारण दोनों यात्रियों का सीट बेल्ट न पहनना रहा। सीट बेल्ट न पहनने से जब उनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई तो पीछे बैठे दोनों यात्री उछलकर अगले हिस्से की तरफ टकरा गए होंगे।

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