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गोवा अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, जारी की एडवाइजरी; नाइट क्लब्स को जरूर मानने होंगे ये नियम

 Reported By: Sachin Chaudhary, Edited By: Vinay Trivedi
 Published : Dec 07, 2025 08:35 pm IST,  Updated : Dec 07, 2025 08:35 pm IST

गोवा क्लब अग्निकांड के बाद SDMA ने सभी नाइटक्लब–रेस्तरां के लिए एडवाइजरी जारी की। सभी को इन सुरक्षा निर्देशों को मानना होगा, वरना कार्रवाई की जाएगी।

SDMA issues advisory- India TV Hindi
SDMA ने सभी नाइटक्लब–रेस्तरां के लिए जारी की एडवाइजरी। Image Source : PEXELS (सांकेतिक तस्वीर)

पणजी: गोवा के नाइटक्लब में आग लगने की हालिया घटना, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, के बाद गोवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22(2)(h), 22(2)(i) और 24 के तहत राज्य भर के सभी नाइट क्लब्स, रेस्तरां, बार, इवेंट वेन्यू और समान प्रतिष्ठानों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। SDMA ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रतिष्ठानों को फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, आपातकालीन तैयारी तथा संरचनात्मक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

नाइट क्लब्स को मानने होंगे ये सभी नियम

एडवाइजरी में शामिल प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं-

  • मान्य फायर NOC रखें और फायर सर्विसेज विभाग द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करें।
  • अधिकृत क्षमता सीमा का सख्ती से पालन करें; अधिक भीड़ न होने दें और अधिकतम क्षमता का बोर्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।
  • सभी स्मोक/हीट डिटेक्टर, अलार्म, स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट, होज रील और फायर एक्सटिंग्विशर पूरी तरह से कार्यशील और समय-समय पर सर्विस्ड हों।
  • केवल प्रमाणित इलेक्ट्रिकल वायरिंग एवं सुरक्षा उपकरण का उपयोग करें; अस्थायी, ओवरलोडेड या असुरक्षित कनेक्शन तुरंत हटाएं।
  • सभी इमरजेंसी एग्जिट और एस्केप रूट बाधा रहित रखें; चमकदार एग्जिट साइन, निकासी नक्शे और इमरजेंसी लाइटिंग सुनिश्चित करें।
  • कर्मचारियों का नियमित फायर सेफ्टी प्रशिक्षण, प्रत्येक शिफ्ट में एक फायर सेफ्टी अधिकारी की नियुक्ति और दस्तावेजीकृत इवैक्यूएशन ड्रिल अनिवार्य होगी।
  • NDMA की तरफ से सुझाए गए आपातकालीन उपाय भी प्रशिक्षण में शामिल करने होंगे, जैसे- अत्यंत आपात स्थिति में बाहर निकलने में असमर्थ होने पर चादरों को बांधकर अस्थाई रस्सी/सीढ़ी बनाकर नीचे उतरने की तकनीक (सुरक्षित ऊंचाई की स्थिति में)।
  • इसके साथ ही, सभी प्रतिष्ठानों को 7 दिनों के भीतर आंतरिक सुरक्षा ऑडिट पूरा करके उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन, फायर सर्विसेज या SDMA की टीमों के निरीक्षण के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
  • SDMA ने चेतावनी दी है कि एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रतिष्ठान का बंद किया जाना, लाइसेंस का निलंबन/रद्दीकरण और DM Act, 2005 की धारा 51(b) तथा अन्य संबंधित कानूनों के तहत अभियोजन शामिल है। यह एडवाइजरी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

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