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महाठग सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से इस मामले में मिली राहत

 Reported By: Atul Bhatia Edited By: Mangal Yadav
 Published : Aug 30, 2024 05:19 pm IST,  Updated : Aug 30, 2024 06:24 pm IST

सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की एक अदालत ने अन्नाद्रमुक के ‘दो पत्ती’ वाले चुनाव चिह्न से संबंधित रिश्वतखोरी के मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दी।

महाठग सुकेश चंद्रशेखर की फाइल फोटो- India TV Hindi
महाठग सुकेश चंद्रशेखर की फाइल फोटो Image Source : PTI

नई दिल्लीः महाठग सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुकेश को 2 पत्ती चुनाव चिन्ह मामले में जमानत दे दी है। हालांकि वह अभी जेल में रहेगा। जानकारी के अनुसार, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अन्नाद्रमुक के "दो पत्तियां" चुनाव चिह्न से संबंधित रिश्वत मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने उन्हें 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी।

चुनाव आयोग के अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप 

सुकेश चंद्रशेखर पर अन्नाद्रमुक नेता टी टी वी दिनाकरन के लिए बिचौलिए के रूप में काम करने और वी के शशिकला के नेतृत्व वाले गुट के लिए पार्टी का दो पत्ती चुनाव चिह्न सुरक्षित करने के लिए चुनाव आयोग के एक अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।

अभी जेल में ही रहेगा सुकेश

सुकेश चंद्रशेखर को अन्य लंबित मामलों में अभी जमानत नहीं मिली है। सुकेश को ईडी के PMLA और दिल्ली पुलिस के मकोका मामले में जमानत नहीं मिली है। इसलिए वह अभी जेल में ही रहेगा। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वह जेल से ही चिट्ठी लेकर कई बार सुर्खियों में रह चुका है।

सुकेश चन्द्रशेखर पर लगे हैं गंभीर आरोप

बता दें कि पुलिस ने सुकेश चन्द्रशेखर, दिनाकरन और अन्य पर चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों को रिश्वत देने की आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था। वी के शशिकला के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक गुट के लिए "दो पत्तियां" चुनाव चिह्न पाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश करने के आरोपी दिनाकरन को भी जमानत मिल चुकी है। 701 पन्नों की अपनी चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया था कि चंद्रशेखर से बरामद पैसा दिनाकरण ने अन्य आरोपी व्यक्तियों की मदद से बेहिसाब चैनलों के माध्यम से भेजा था। 

 

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