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कुत्तों के काटने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश, सर्कुलर जारी कर कही ये बात

 Reported By: Atul Bhatia Edited By: Avinash Rai
 Published : Aug 12, 2025 04:12 pm IST,  Updated : Aug 12, 2025 04:12 pm IST

कुत्तों के काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक आदेश जारी किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में बचा हुआ खाना यहां वहां ना फेंका जाए।

Supreme Court gave orders to avoid dog bites said this by issuing a circular- India TV Hindi
कुत्तों के काटने से बचने के लिए SC ने दिए आदेश Image Source : PTI

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर इलाके में कुत्तों के काटने के मामले में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। बीते दिनों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्वत: संज्ञान लिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने से बचने के लिए नए आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर में बचा हुआ खाना खुले में फेंकने पर रोक लगा दी है। बता दें कि कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर दिशानिर्देश देने के 1 दिन बाद यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक सर्कुलर जारी किया गया। इस सर्कुलर में कुत्तों के काटने से बचने के लिए अदालत परिसर के अंदर बचे हुए भोजन के निपटान को अनिवार्य कर दिया गया है। 

कोर्ट ने जारी किया सर्कुलर

इस सर्कुलर में कहा गया है कि सभी बचे हुए खाद्य पदार्थों को केवल उचित रूप से ढंके हुए कूड़ेदानों में ही फेंका जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भोजन को खुले स्थानों या बिना ढंके कंटेनरों में नहीं फेंकना चाहिए। जानवरों को भोजन की ओर आकर्षित होने और उसे खाने के लिए इधर-उधर भटकने से रोकने के लिए यह उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कारण काटने का जोखिम काफी कम हो जाता है और स्वच्छता के मानक भी बने रहते हैं। इस निर्देश को लागू करने में आपका सहयोग सभी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि यह नियम केवल सुप्रीम कोर्ट परिसर के लिए लागू किया गया है। 

कोर्ट ने कुत्तों के मामले में जारी किया था आदेश

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज से हो रही मौतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम आदेश जारी किया था। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-NCR से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर में रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से उठाकर शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि जो भी संगठन या व्यक्ति इस काम में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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