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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को दी जमानत

यूपी के 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है।

Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published : Jul 22, 2024 12:19 pm IST, Updated : Jul 22, 2024 12:40 pm IST
Lakhimpur Kheri violence case- India TV Hindi
Image Source : FILE पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को बड़ी राहत

नई दिल्ली: यूपी के 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई तेज करने और समय-सारणी तय करने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उस समय हिंसा भड़क गई थी जब किसान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे। इस हिंसा में आठ लोग मारे गए थे। प्राथमिकी के मुताबिक, एक एसयूवी द्वारा चार किसानों को कुचल दिया गया था जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को आक्रोशित किसानों द्वारा पीट पीटकर मार दिया गया था। उस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। 

आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 15 फरवरी, 2022 को रिहा किया गया था। हालांकि, 18 अप्रैल, 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद 24 अप्रैल, 2022 को आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया था। आशीष मिश्रा ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

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