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सुप्रीम कोर्ट ने Amazon को 340 करोड़ रुपये का हर्जाना देने के आदेश पर रोक हटाने से किया इनकार, जानें पूरा मामला

 Published : Sep 24, 2025 04:44 pm IST,  Updated : Sep 24, 2025 04:51 pm IST

अमेजन की एक यूनिट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 340 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसपर एक जुलाई को रोक लगा दी गई थी। यह जुर्माना 'बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब' ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए लगाया गया था। आरोप था कि अमेजन की भारतीय शॉपिंग वेबसाइट पर उनके जैसे ही लोगो वाले कपड़े कम कीमत पर बेचे जा रहे थे।

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सुप्रीम कोर्ट Image Source : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ब्रिटेन स्थित फैशन ब्रांड लाइफस्टाइल इक्विटीज सीवी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा अमेजन टेक्नोलॉजीज को ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए 340 करोड़ रुपये का हर्जाना देने के आदेश पर लगाई गई रोक को चुनौती दी गई थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि खारिज करने के कारण अगले आदेश में बताए जाएंगे। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस याचिका को खारिज करने से दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई में कोई बाधा नहीं आएगी।

क्या है पूरा मामला?

यह ट्रेडमार्क केस 2020 में 'बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब' (BHPC) हॉर्स ट्रेडमार्क की मालिक लाइफस्टाइल इक्विटीज ने शुरू किया था। कंपनी का आरोप था कि अमेजन की भारतीय शॉपिंग वेबसाइट पर उनके जैसे ही लोगो वाले कपड़े कम कीमत पर बेचे जा रहे थे। कंपनी ने दावा किया था कि Amazon.in पर अमेजन के निजी लेबल "सिंबल" के तहत बेचे जाने वाले प्रॉडक्ट्स में उसके रजिस्टर्ड BHPC चिह्नों से भ्रामक रूप से मिलते-जुलते लोगो थे। इसने प्लेटफॉर्म पर एक प्रमुख विक्रेता, क्लाउडटेल इंडिया को भी प्रतिवादी बनाया।

अक्टूबर 2020 में, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को उल्लंघनकारी चिह्न का उपयोग करने से रोकते हुए एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की। हालांकि क्लाउडटेल ने आखिरकार दायित्व स्वीकार किया और ऐसे प्रॉडक्ट्स से लगभग ₹24 लाख की बिक्री का खुलासा किया, लेकिन अमेजन टेक्नोलॉजीज हाजिर नहीं हुई और उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेजन पर लगाया था 340 करोड़ का जुर्माना

बाद में हाईकोर्ट के एक जज ने लाइफस्टाइल इक्विटीज के पक्ष में फैसला सुनाया और अमेजन को ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने पाया कि क्लाउडटेल के साथ अमेजन के ब्रांड लाइसेंस और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट ने अमेजन के चिह्नों और ब्रांडिंग के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, और यह कमर्शियल रिलेशनशिप एक तटस्थ मध्यस्थ के दायरे से परे था। कोर्ट ने अमेजन को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर सूचीबद्ध और बेचे गए उल्लंघनकारी प्रॉडक्ट्स के लिए जिम्मेदार ठहराया।

फैसले में सुधारात्मक विज्ञापन और ब्रांड रिहैबिलिटेशन के लिए 50 लाख डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया गया और मुकदमेबाजी की लागत के अलावा, रॉयल्टी की हानि के लिए $33.78 मिलियन (₹292.7 करोड़) का भुगतान किया गया। अमेजन द्वारा देय कुल राशि लगभग ₹340 करोड़ आंकी गई।

1 जुलाई को आदेश पर लगी रोक

हालांकि, इस साल 1 जुलाई को, जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की डिवीजन बेंच ने एकल-न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी। डिवीजन बेंच ने कहा कि अमेजन के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही शुरू करने से पहले उसे उचित तरीके से समन नहीं दिया गया था, जिससे उचित प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा, डिवीजन बेंच ने कहा कि मूल मुकदमे में केवल 2 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा किया गया था और 336 करोड़ रुपये के मुआवजे को उचित ठहराने के लिए कोई संशोधित याचिका या औपचारिक आवेदन दायर नहीं किया गया था।

बेंच ने कहा, "कार्यवाही के किसी भी चरण में वादी ने कभी भी ₹336,02,87,000 की मुआवजा राशि का दावा नहीं किया।" यह भी पाया गया कि एकल-न्यायाधीश ने उल्लंघनकारी चिह्न को लागू करने या उसके उपयोग को अधिकृत करने में अमेजन की प्रत्यक्ष भूमिका पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला था, बल्कि अमेजन की मार्केट पॉजिशन और क्लाउडटेल के साथ समझौतों के आधार पर निष्कर्ष निकाले थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

लाइफस्टाइल को किसने रिप्रेजेंट किया?

लाइफस्टाइल को सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और गौरव पचनंदा के साथ सिम एंड सैन के एडवोकेट मोहित गोयल, सिद्धांत गोयल, गरिमा बजाज, दीपांकर मिश्रा, केडी शर्मा और कुमार करण ने रिप्रेजेंट किया।

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