Friday, November 14, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े मामले में नहीं मिली राहत

नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े मामले में नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने गायिका नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका देते हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ट्वीट करने को लेकर उनपर दर्ज FIR के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Subhash Kumar Published : Oct 13, 2025 04:58 pm IST, Updated : Oct 13, 2025 05:09 pm IST
neha singh rathore pahalgam attack supreme court- India TV Hindi
Image Source : @NEHAFOLKSINGER/PTI नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से झटका।

गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले के बाद ट्वीट करने पर नेहा सिंह राठौर पर दर्ज FIR के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस चरण पर दखल देने के लिए इच्छुक नहीं है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि वह इस समय हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की याचिका खारिज कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट का है। नेहा सिंह राठौर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि फिलहाल इस मामले में जांच जारी रहेगी।

नेहा पर इन धाराओं में केस दर्ज

यूपी पुलिस ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 196, 197, 152, 353 और आईटी एक्ट की धारा 69A शामिल हैं। बाद में इसमें देशद्रोह से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी गईं। नेहा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उन्हें ‘देश के खिलाफ साजिश’ जैसे आरोपों में फसाना गलत है।

नेहा के वकील ने क्या कहा?

नेहा सिंह राठौर के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मैं ट्रायल का सामना करने को तैयार हूं लेकिन मुझ पर बगावत जैसी धारा नहीं लग सकती। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बातें ट्रायल के वक्त या चार्ज फ्रेमिंग के समय रख सकते हैं।

ये भी पढ़ें- त्योहारों पर पटाखें जला पाएंगे या नहीं? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कर दी ये खास मांग

कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, जानिए क्यों खारिज की याचिका?

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 - देखें सबसे तेज़ coverage, सिर्फ़ इंडिया टीवी पर
Advertisement
Advertisement
Advertisement